नए बजट में किसे कितना देना होगा टैक्स, यहां जानो

By Yash Choudhary www.hindimesikho.in Image Credit: Getty Images

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज संसद में नया बजट पेश किया। इस बार का बजट भी वित्तमंत्री ने पेपरलेस ही प्रस्तुत किया।

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नए बजट में टैक्स को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें मध्यमवर्गीय परिवार का विशेष ध्यान रखा गया है।

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नए बजट के अनुसार अब 7 लाख रूपये तक की सालाना आय वाले लोगों को टैक्स में छूट प्रदान की गई है।

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इससे पहले ये छूट 5 लाख रूपये की सालाना आय वाले व्यक्तियों के लिए ही मान्य थी, जिसे और बढ़ा दिया गया है।

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सालाना 7 लाख रूपये की आय से अगर ज्यादा आय होगी, तो उसके लिए अलग अलग टैक्स शुल्क निर्धारित किए गए हैं।

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जहां 0 से 3 लाख रूपये पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो वहीं 3 से 6 लाख रूपये की राशि पर 5 फीसदी का टैक्स देना होगा।

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वहीं 6 से 9 लाख रूपये की राशि पर 10 फीसदी टैक्स और 9 से 12 लाख रूपये की एक्स्ट्रा आय पर 15 फीसदी टैक्स देना होगा।

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इसके साथ ही 12 से 15 लाख रूपये की एक्स्ट्रा सालाना आय पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपए से अधिक पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा।

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हालांकि टैक्स की दरें नहीं बदली गई हैं। बस टैक्स छूट की राशि को 5 लाख रूपये से बढ़ाकर 7 लाख रूपये सालाना कर दिया गया है।

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